30 मार्च 2024 को थाना कटराबाजार, गोण्डा में एक 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुराचार की शिकायत दर्ज की गई। पीड़िता अपने भैंस को चारा डालने गई थी, जब किशोर अपचारी ने उसे भुसैला में ले जाकर दुराचार किया। शिकायत के आधार पर थाना कटराबाजार में धारा 376(A,B) भादवि और 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 33 दिनों में जांच पूरी कर 03 मई 2024 को किशोर न्याय बोर्ड, गोण्डा में आरोप पत्र दाखिल किया।दोषसिद्धि:
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मामले की प्राथमिकता से मॉनिटरिंग की गई। शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रदीप कुमार शुक्ला, हेड कांस्टेबल सुनील शुक्ला और कांस्टेबल बन्दना की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, गोण्डा ने किशोर अपचारी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
