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उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के तहत की गई जारी

यह एक सार्वजनिक सूचना है जो उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के तहत जारी की गई है। इसके अनुसार, गोण्डा जनपद में सम्पत्तियों की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची 01.06.2025 से लागू होगी। अनंतिम पुनरीक्षित दर सूची तैयार कर ली गई है और इसे जनपद के सभी उपनिबन्धक, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, तथा अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), गोण्डा के कार्यालयों में सार्वजनिक अवलोकन के लिए रखा गया है।
यदि किसी व्यक्ति को इन पुनरीक्षित दरों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह 28.05.2025 को शाम 5:00 बजे तक लिखित रूप में संबंधित कार्यालयों में जमा कर सकता है। इस तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
पुनरीक्षित दरों के बारे में और जानकारी
अन्य जनपदों की मूल्यांकन प्रक्रिया

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