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ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 05- 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 08- 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा



*‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 05- 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 08- 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा-*

     अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तगण को 05- 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 08- 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
           दिनाक 22.01.2019 को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में अभियुक्तगण 01. जगप्रसाद मौर्या 02. गुड़िया व 03. धुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी रामजीत पटेल के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश  गोण्डा ने 05- 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 08- 08 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 
*अभियुक्त का नाम पता-*
01.  जग प्रसाद मौर्या पुत्र झूलन मौर्या निवासी नान्दूपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।
02. गुड़िया पुत्री जग प्रसाद मौर्या निवासी नान्दूपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।
03. धुन्ना पुत्र जग प्रसाद मौर्या निवासी नान्दूपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

*पंजीकृत अभियोग-*
01. मु0अ0सं0-019/2019, धारा 323, 324, 504,308 भादवि थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
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