हरीश कुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ
जनपद बलरामपुर
उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 500रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मुकदमों में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
दिनांक- 10.05.21 को वादी शंभू सिंह की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी जिकरुल्ला पुत्र इबरार नि0 फकीरनडीह शेरगंज ग्रिंट रेहरा बाजार बलरामपुर द्वारा लकड़ी चोरी करने के संबंध में रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0- 80/21 धारा 4/10 उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम बनाम जिकरुल्ला पुत्र इबरार नि0 फकीरनडीह शेरगंज ग्रिंट रेहरा बाजार बलरामपुर पंजीकृत हुआ।
जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री गुरुसेन सिंह द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चन्द्र यादव , प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानंद सिंह एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माo न्यायालय ए,सी,जे,जे,डी,/जे,एम, उतरौला बलरामपुर द्वारा अभियुक्त जिकरुल्ला उपरोक्त को उपरोक्त धारा के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
