*कार्यवाहीः-*
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2024 धारा 419/420/467/468/471/504/506120बी भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वांछित 01. अभियुक्त बालमीक पुत्र रामफेर उम्र करीब 56 वर्ष व 02. निशा देवी पत्नी बालमीक उम्र 52 वर्ष निवासीगण ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम कुरहा सिंहपुर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
वादी जयकिशन निवासी ग्राम कुरहा थाना तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण बालमीक पुत्र रामफेर व निशा देवी पत्नी बालमीक निवासीगण ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ने फ्राड करके उसकी भूमि का फर्जी बैनामा कराकर वर्तमान खतौनी में प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई के नाम अंकित भूमि का जाली, फर्जी व कूटरचित बैनामा फर्जी तौर पर अपनी भूमि बताकर दिनांक 22.07.2023 को कर दिया तथा वर्तमान में प्रार्थी को मां बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुये जान से मार डालने की धमकी देते है। वादी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 19.08.2025 को थाना तरबगंज द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त बालमीक पुत्र रामफेर व निशा देवी पत्नी बालमीक निवासीगण ग्राम कुरहा सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम कुरहा सिंहपुर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
