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विकास खण्ड मनकापुर की उचित दर दुकान पर प्रदत्त अधोमानक खाद्यान्न के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए की सख्त कार्यवाही

विकास खण्ड मनकापुर की उचित दर दुकान पर प्रदत्त अधोमानक खाद्यान्न के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए की सख्त कार्यवाही 

खाद्यान्न वितरण में गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत


गोण्डा, दिनांक 25 जुलाई 2025।
ग्राम पंचायत बन्दरहा एवं ग्राम पंचायत किशुनदासपुर, विकास खण्ड मनकापुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चयनित उचित दर विक्रेताओं को माह अगस्त, 2025 के सापेक्ष प्रदत्त गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी गोण्डा सुश्री नेहा शर्मा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए समुचित जांच एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

प्राप्त शिकायतों के अनुसार, श्रीमती सरोज चौहान, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बन्दरहा एवं श्रीमती कृष्णा देवी, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत किशुनदासपुर को परिवहन ठेकेदार, मनकापुर द्वारा दिनांक 05.07.2025 को जो गेहूँ उपलब्ध कराया गया, उसमें भारी मात्रा में मिट्टी, कंकड़ एवं पॉलिथीन की मिलावट पाई गई। वितरण के दौरान कार्डधारकों द्वारा उक्त गेहूँ को प्राप्त करने से इनकार किया गया।

उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, मनकापुर को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का अवलोकन कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण में निम्नवत तथ्य प्रकाश में आए:

ग्राम पंचायत बन्दरहा की उचित दर दुकान पर वितरित 60 बोरियों में से खोली गई 28 बोरियों में से 19 बोरी में गेहूँ की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की पाई गई, जिनमें मिट्टी, कंकड़ एवं पॉलिथीन की अधिक मात्रा विद्यमान थी। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई एवं विक्रेता को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि अधोमानक खाद्यान्न का वितरण कदापि न किया जाए।

ग्राम पंचायत किशुनदासपुर की उचित दर दुकान पर वितरित 67 बोरियों में से खोली गईं 9 बोरियों में से 8 बोरियों में इसी प्रकार की गंभीर गुणवत्ता संबंधी कमी पाई गई। निरीक्षण के दौरान एक बोरी के परीक्षण में अधोमानक गेहूँ की पुष्टि हुई।


जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि—

1. जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गोण्डा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अधोमानक गेहूँ को त्वरित प्रभाव से बदलवाना सुनिश्चित करें।


2. क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/प्रेषण प्रभारी को आज ही अधोमानक खाद्यान्न को प्रतिस्थापित कर आवश्यक आख्या प्रस्तुत करने एवं भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।


3. परिवहन ठेकेदार मनकापुर को भी निर्देशित किया गया है कि अधोमानक गेहूँ का तत्काल प्रतिस्थापन कर कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न होने की दशा में उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


4. एफसीआई डिपो से की गई आपूर्ति की गुणवत्ता की भी पृथक जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोष की वास्तविक स्तर पर पहचान कर नियमानुसार दायित्व निर्धारित किया जा सके।



जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी भी दशा में खाद्यान्न की गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं समस्त लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

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