परसपुर (गोंडा)। नगर पंचायत परसपुर थाना क्षेत्र के राजपुर दक्षिणी वार्ड नं. 12 में बुधवार को एक बड़े जालसाजी और कब्जे के मामले ने तूल पकड़ लिया । अवधेश कुमार तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी निवासी राजपुर दक्षिणी वार्ड नं. 12, ने परसपुर थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी ने पहले मकान विक्रेता राम नरायन उर्फ नरायन प्रसाद और राम सागर पुत्रगण बाबादीन (निवासी राजपुर वार्ड नं. 12, नगर पंचायत परसपुर से रजिस्ट्री बैनामा कराया था। लेकिन विपक्षी लल्लू प्रसाद द्वारा मकान हड़पने की नीयत से दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। प्रार्थी ने जवाब दावा दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने कमीशन रिपोर्ट के आदेश पारित किए और 12 सितंबर 2014 को सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इसके बाद 28 अगस्त 2015 को न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश पारित कर दिया। आरोप है कि प्रतिवादी लल्लू प्रसाद ने अपने दावे में अपने भाई की पत्नी मृतका पुष्पा देवी और भतीजे पंकज कुमार पुत्र स्व. सुखराज निवासी मीरपुर जिला बहराइच का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी छोटी बहू श्रीमती मालती देवी पत्नी धनीराम के नाम पर कूटरचित व जालसाजी से दस्तावेज तैयार कर 7 अगस्त 2020 को रजिस्ट्री करा दी। इसके बाद आरोपी श्रीमती मालती देवी पत्नी धनीराम, अमित कुमार, सुमित कुमार, आकाश कुमार, सूरज कुमार, मुन्ना कुमार पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल ने मिलकर 11 सितंबर 2024 को बैनामा के आधार पर मकान की वंद दीवाल तोड़ते हुए मिट्टी की पटाई की और जबरन कब्जा करने की कोशिश की। इस पूरे मामले में प्रार्थी ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में परसपुर थाना प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित अवधेश कुमार तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
