*‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 05-05 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 13,500/- अर्थदण्ड की सजा-*
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 25.05.2018 को वादी जयकरन पाण्डेय पुत्र फगुल पाण्डेय निवासी मान्दे पोस्ट बहलोलपुर थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दिया कि उनका भतीजा हृदय नारायण उर्फ मनोज पाण्डेय निमन्त्रण खाकर आ रहा था कि विपक्षीगण द्वारा रास्ते में उसके भतीजे की मोटरसाइकिल रोककर गाली गलौज देते हुए लाठी डण्डा से मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अशोक कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 22.08.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।
*दोषसिद्धि का विवरण-*
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार- तृतीय द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, लोक अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल सिंह व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 22.05.2025 को दोषी अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 13,500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
