*पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज के परिसर में कैंप का आयोजन कर ई-रिक्शा वाहन चालकों पुलिस सत्यापन(वेरिफिकेशन) अभियान चलाया गया-*
पुलिस प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा वाहन स्वामियों एवं चालकों की पहचान उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, बीमा(इंश्योरेंस) इत्यादी दस्तावेज को चेक कर किया गया वेरिफिकेशन
*👉वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।*
आज दिनांक 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज गोण्डा परिसर में प्रातः 10.00 से 16.00 बजे तक ई-रिक्शा वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया गया। जिसमें जनपद गोण्डा के पुलिस प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, बीमा(इंश्योरेंस) इत्यादि दस्तावेज को चेक कर वाहन चालको का वेरिफिकेशन किया गया । ई-रिक्शा वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराने से कई प्रकार के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा की ई-रिक्शा चालक किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल तो नहीं हैं या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नही है। कुछ अपराधी, चालक बनकर यात्रियों के सामान की चोरी या सुनसान इलाकों में लूटपाट, तस्करी, अपहरण, हिट एंड रन, नाबालिगों द्वारा अपराध, सड़क पर गुंडागर्दी और हिंसा आदि घटनाएँ कारित करते हैं। पुलिस वेरिफ़िकेशन, ऐसे अपराधियों की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित होगी।
महोदय द्वारा वाहन चालको को बताया गया कि सभी यातायात नियमों का पालन करे। सभी वैध दस्तावेज( आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आर0सी0, इंश्योरेश इत्यादि) अपने साथ रखे। वाहन का बीमा अवश्य कराये तथा नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री न बिठाएं। वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज न चलाए। ई-रिक्शा की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो और सुरक्षित स्थिति में हो। यातायात नियमों, ट्रैफिक सिग्नल, संकेत और पुलिस के निर्देशों का पालन करे। नो पार्किंग जोन में ई रिक्शा खड़ा न करे। सड़क के बाईं ओर चलें और ओवरटेकिंग सावधानी से करें। जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न का इस्तेमाल करें, अनावश्यक शोर न करें। यात्रियों के साथ विनम्रता से पेश आएं और निर्धारित किराया लें। यात्रियों को सुरक्षित रूप से बैठने में मदद करें और उनकी शिकायतों का सम्मान करें। किसी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। व्यस्त क्षेत्रों में धीरे और व्यवस्थित तरीके से वाहन चलाएं ताकि जाम न हो। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। पुलिस सत्यापन के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें और जांच में सहयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और नाबालिग को ई-रिक्शा न चलाने दें। वाहन चलाते समय शराब या नशीले पदार्थों का सेवन न करें।
यह ई-रिक्शा सत्यापन कैम्प कल दिनांक 30.03.25 को भी शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज में जारी रहेगा।
*इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर, आरटीओ, TSI आदि अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।*
