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पम्फलेट पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम न होने पर होगी कार्यवाही*




  *पम्फलेट व पोस्टर पर हो प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पता* 


 *पम्फलेट पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम न होने पर होगी कार्यवाही*


*गोण्डा 13 अप्रैल 2024*  -  जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि पम्फलेट/पोस्टर/ हैण्डबिल की जांच एमसीएमसी कमेटी द्वारा की जायेगी। आरपी एक्ट - 1951 की धारा 127-ए के अनुसार पम्फलेट, पोस्टर, हेण्ड बिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है।
कोई भी व्यक्ति पम्फलेट / पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा/नहीं करवाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2 व्यक्तियों, जो उन्हें जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो। मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के 3 दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की 4 प्रतियाँ, परिशिष्ट-ख, घोषणा परिशिष्ट-क प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा नही पाया जाता है तो एमसीएमसी इसे आरओ के संज्ञान में लाएगी ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसमें  नियमों का उल्लंघन होने पर 6 माह तक कारावास  अथवा 2000  तक जुर्माना/दोनों का दंड हो सकता है।



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