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विशेष लोक अदालत में होगा सुलह समझौते से विस्तार*






 *विशेष लोक अदालत में होगा सुलह समझौते से विस्तार*


*गोण्डा, 02 जनवरी, 2024*    -    गोण्डा न्यायालय में विशेष लोक अदालत लगाकर सुलह समझौते के आधार पर एनआईएक्ट एवं विद्युत से संबंधित मामलों को निस्तारित किया जाएगा। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी 22 से 24 जनवरी को एनआईएक्ट की धारा-138 के मामलें एवं 29 से 31 जनवरी तक विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लंबित शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण विशेष लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद एवं विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लंबित शमनीय दाण्डिक मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा उन्होंने सभी बात वादकारियों से अनुरोध किया है कि वह निर्धारित तिथि को जनपद गोण्डा न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना वाद का निस्तारण करायें। 



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