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मोटरसाइकिल चोरी करने के 2 आरोपी अभियुक्तगण को हुई 03 वर्ष का कारावास व ₹5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-*



*मोटरसाइकिल चोरी करने के 2 आरोपी अभियुक्तगण को हुई 03 वर्ष का कारावास व ₹5,000/-  के अर्थदण्ड की सजा-*

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
               दिनांक 12.08.2017 को थाना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्तगण 01. दुःखहरण मौर्य व 02. जाफर अली को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व थाना को0कनैलगंज के पैरोकार मु0आरक्षी दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को आज दिनाक 11.09.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

 *अभियुक्तगण का नाम पता-*
01. दुखहरण मौर्य पुत्र विश्वनाथ मौर्य निवासी गाड़ी बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।
02.  जाफर अली पुत्र पीर अली निवासी सकरौर थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा।

*पंजीकृत अभियोग-*
01.मु0अ0सं0- 413/2017, धारा 411 भा0द0वि0 थाना करनैलगंज, गोण्डा ।

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