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प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 03 आरोपियों को हुई 10-10 वर्ष कारावास व रु0 पचास- पचास हजार के अर्थदण्ड की सजा-*

महेश गोस्वामी की रिपोर्ट 9839412404
प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 03 आरोपियों को हुई 10-10 वर्ष कारावास व रु0 पचास- पचास हजार के अर्थदण्ड की सजा-*

संक्षिप्त विवरण-
             दिनांक 02.10.2017 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चों के बीच विवाद को लेकर चाकू व भाले से जानलेवा हमला करने की घटना घटित हुई थी। जिसमें वादी का भाई व भतीजा गंभीर रुप से घायल हो गये थे। इस संबंध में थाना करनैलगंज पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 03 अभियुक्तों- 01. मुनीजर पुत्र बच्चू सिंह, 02. इन्द्रसेन, 03. पवन पुत्रगण मुनीजर नि0गण रामगढ़ तरहटा थाना करनैलगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मारपीट व जानलेवा हमले की घटना के इस अभियोग को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्राथमिकता पर रखते हुए इसकी निरन्तर प्रभावी पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार संगम वर्मा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने 10-10 वर्ष के कारावास व रुपये पचास-पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 
*अभियुक्तगण का नाम पता-*
     01. मुनीजर पुत्र बच्चू सिंह नि0 रामगढ़ तरहटा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।
     02. इन्द्रसेन पुत्र मुनीजर नि0 रामगढ़ तरहटा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।
     03. पवन पुत्र मुनीजर नि0 रामगढ़ तरहटा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

*पंजीकृत अभियोग-*
01. मु0अ0सं0- 508/2017, धारा 307,324,504,506 भादवि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

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