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मण्डलायुक्त के निर्देश पर शत्रु संपत्ति से हटाया अवैध कब्जा*




 *मण्डलायुक्त के निर्देश पर 6.674 हे0 शत्रु सम्पति को कराया  कब्जामुक्त* 



 *मण्डलायुक्त के निर्देश पर शत्रु संपत्ति से हटाया अवैध कब्जा*


*गोण्डा, 05 जनवरी, 2024*  -   आयुक्त देवीपाटन मण्डल योगेश्वर राम मिश्र के निर्देश पर शुक्रवार को तहसील तरबगंज के ग्राम लौव्वावीरपुर व नवाबगंज परगना नवाबगंज स्थित शत्रु सम्पत्ति की भूमि 40 किता रकबा लगभग 6.674 हेक्टेयर भूमि को एसडीएम तरबगंज एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल ने बताया कि तरबगंज तहसील में स्थित शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला उनके संज्ञान में आया था जिस पर जिलाधिकारी गोण्डा एवं एसडीएम तरबगंज को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 6.674 हेक्टेयर क्षेत्रफल की शत्रु संपत्ति की भूमि जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ है, को एसडीएम तरबगंज भारत भार्गव के नेतृत्व में राजस्व विभाग की पूरी टीम द्वारा कब्जामुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि शत्रु संपत्ति का सीमांकन शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक विभाग के सर्वेयर की उपस्थिति में किया गया एवं अतिक्रमण हटवा कर रिपोर्ट शत्रु संपत्ति विभाग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मण्डल में कहीं पर भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर भी सरकारी जमीन या शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है वहां तत्काल कार्यवाही करते हुए जमीन को खाली कराया जाए एवं अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाये। 

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