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*‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 का कारावास व रूपए 23,000 के अर्थदण्ड की सजा-*



*‘ऑपरेशन  कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 का कारावास व रूपए 23,000 के अर्थदण्ड की सजा-*
     अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी । जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 07 वर्ष कारावास व रु0 23,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
           थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार हेड का0 मधुसूदन के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 07 वर्ष के कारावास व रू 23,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

*अभियुक्त का नाम पता-*
01. ओमप्रकाश उर्फ मुखिया पुत्र रामदेव उर्फ महादेव नि0 ग्राम बरूवरिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

*पंजीकृत अभियोग-*
01. मु0अ0सं0-162/21, धारा 354बी, 323,504,506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट व 11/12 पाॅक्सो ऐक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

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