महेश गोस्वामी मृदुल की रिपोर्ट
गोंडा जिलाधिकारी श्री मार्कण्डेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह- सितम्बर, 2021 में सम्पन्न होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में दिनांकः 20 सितंबर, 2021 , से दिनांकः 30 सितंबर,2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के वितरण के संबंध में निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांकः 20 सितंबर,2021 से प्रारम्भ होकर दिनांकः 30 सितंबर,2021 तक सम्पन्न होगा । इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न ( 20 कि०ग्रा० गेहूँ व 15 कि०ग्रा० चावल ) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न ( 03 कि0ग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा ० चावल ) का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा । गेहूँ का वितरण मूल्य रू० 02 / - प्रति किग्रा तथा चावल का वितरण मूल्य रू० 03 / - प्रति कि0 ग्रा0 होगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी । वितरण के द्वितीय चक्र के दौरान अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को माह जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 हेतु प्रतिमाह 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्डधारक की दर से कुल 03 किग्रा ० प्रति कार्डधारक चीनी का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल्य रू0 18 / - प्रति कि0ग्रा0 की दर से सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितंबर,2021 होगी , जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड -19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत , आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः काल 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा । आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के आदेशानुसार माह सितम्बर, 2021 के प्रथम वितरण चक्रों हेतु लगायी गयी थी, जो इस माह के द्वितीय वितरण चक्र के सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी।
