*‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रू0 11,000/- के अर्थदण्ड की सजा-*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व रू0 11,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेडछाड़ करने के आरोप में अभियुक्त श्यामू शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड का0 सुनील शुक्ला के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट गोण्डा ने 03 अवधि की सजा व रू0 11,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
*अभियुक्त का नाम पता-*
01. श्यामू शुक्ला पुत्र उदित नारायण शुक्ला नि0 शुक्लन गांव मौजा परसौना थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
*पंजीकृत अभियोग-*
01. मु0अ0सं0- 106/20, धारा 354,506 भादवि, 7/8 पाॅक्सो ऐक्ट व 3(1)द, 3(1)ब एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
