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सी० बी० सी० ऋण योजनार्न्तगत लाभार्थियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना*

   उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सी० बी० सी० योजना के अर्न्तगत पूर्व में वित्तपोषित इकाईयों को जिनके द्वारा अभी तक सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जा सकी है , जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ब्याज व दण्ड ब्याज माफी के पश्चात् मात्र मूलधन ही जमा करना है) के अर्न्तगत जनपद के उद्यमियों / इकाईयों को ऋण जमा कर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यालय लखनऊ द्वारा अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ायी गयी थी , जो समाप्ति की ओर है। कृपया इस अवधि के अन्दर सम्पूर्ण मूलधन धनराशि जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ इस तिथि के बाद नहीं प्रदान किया जायेगा।

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